चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए मोबाइल डिपॉज़िट सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रचार के लिए मानदंडों को तर्कसंगत बनाया गया
चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए मोबाइल डिपॉज़िट सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रचार के लिए मानदंडों को तर्कसंगत बनाया गया
मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने और मतदान दिवस की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से की गई विभिन्न पहलों के अनुरूप, चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मतदाताओं के लिए मोबाइल डिपॉज़िट सुविधा प्रदान करने और प्रचार के मानदंडों को युक्तिसंगत बनाने के लिए दो और व्यापक निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप हैं।शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मोबाइल फोन के बढ़ते कवरेज और उपयोग और न केवल आम मतदाताओं बल्कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं द्वारा मतदान के दिन मोबाइल फोन के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, आयोग ने मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा देने का फैसला किया है। मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर केवल मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी और वह भी बंद मोड में। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के पास बहुत ही साधारण पिजनहोल बॉक्स या जूट के बैग उपलब्ध कराए जाएंगे, जहां मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन जमा करने होंगे। मतदाता को मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रतिकूल स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कुछ मतदान केंद्रों को इस प्रावधान से छूट दी जा सकती है। चुनाव संचालन नियम, 1961 का नियम 49एम, जो मतदान केंद्र के भीतर मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करता है, का सख्ती से पालन किया जाता रहेगा।इसके अलावा, चुनाव के दिन सुविधा में सुधार लाने के उद्देश्य से, आयोग ने चुनावी कानूनों के अनुरूप प्रचार के लिए स्वीकार्य मानदंडों को मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी तक तर्कसंगत बनाया है। हालांकि, मतदान के दिन मतदान केंद्र के आसपास 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी। इसलिए, अगर मतदाता आयोग द्वारा जारी अपनी आधिकारिक मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) नहीं ले जा रहे हैं, तो मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्ची जारी करने के लिए मतदान के दिन उम्मीदवारों द्वारा स्थापित बूथ अब किसी भी मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर स्थापित किए जा सकते हैं।मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में भारत का चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ, कानूनी ढांचे के अनुसार सख्ती से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही मतदाताओं के लिए सुविधाओं में सुधार के लिए निरंतर नवाचार भी कर रहा है।
