January 13, 2026

बेसिक शिक्षा विभाग में नई व्यवस्था लागू, अब अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकेंगे प्राथमिक शिक्षक


लखनऊ. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों पर लगाम कसने की तैयारी। अब शिक्षक मनमाने तरीके से छुट्टी नहीं ले सकेंगे। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक स्कूल खुलने के बाद उस दिन के अवकाश के लिए अब आवेदन नहीं कर सकेंगे। शिक्षक स्कूल खुलने के 15 मिनट पहले तक ही छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे।15 मिनट पहले करना होगा आवेदन शिक्षक स्कूल खुलने के 15 मिनट के पहले तक आवेदन कर पाएंगे। मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग में इस बात को लेकर विचार चल रहा है कि कोई शिक्षक स्कूल आता है और उसे अचानक किसी कार्य के लिए छुट्टी लेनी है तो क्या किया जाए।मेडिकल और प्रसूति अवकाश के नियम बदलें  शिक्षकों के मेडिकल और प्रसूति अवकाश के नियम भी बदल दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था के तहत, शिक्षकों को अवकाश लेने के तीन दिन के अंदर मानव संपदा पोर्टल पर जाकर मेडिकल अथवा प्रसूति अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए अवकाश की नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। पहले छुट्टी का उपयोग करके बाद में आवेदन करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।


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