January 14, 2026

अलीगढ़ कोर्ट ने पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या के मामले में पति को सुनाई उम्रकैद की सजा


अलीगढ़ में एडीजे तृतीय राजेश भारद्वाज की अदालत से पत्नी की फावड़े से काटकर हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद व जुर्माने की सजा से दंडित किया है। इस मुकदमे में नामजद आरोपी सास व देवर को बरी किया गया है।अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता वरिष्ठ अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चौ. जितेंद्र सिंह के अनुसार वादी रामचरन निवासी नगला मल्लू इगलास की ओर से एक जनवरी 2010 को खैर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे के अनुसार उसने अपनी दो बेटियां क्रमश: पूजा व नीरज की शादी खैर के तेहरा निवासी गोपाल उर्फ रवि व भोला उर्फ योेगेंद्र संग दो साल पहले की थी।शादी के बाद दहेज को लेकर दोनों को परेशान किया जाने लगा। इसके चलते नीरज मायके में आकर रहने लगी, जबकि घटना के दिन ससुराल में पूजा को फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। इस घटना में गोपाल, योगेंद्र व उनकी मां चिरौंजा देवी को नामजद किया गया। पुलिस विवेचना में चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर गोपाल को दोषी करार देकर उम्रकैद व 6500 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। सास व देवर को बरी किया गया है।


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