January 14, 2026

निजी संस्थानों की मनमानी पर योगी सरकार का शिकंजा, अधिक फीस ली तो रद्द होगी मान्यता


निजी संस्थानों की मनमानी पर योगी सरकार का शिकंजा, अधिक फीस ली तो रद्द होगी मान्यता
पालीटेक्निक प्रवेश प्रक्रिया के बीच प्राविधिक शिक्षा विभाग ने पालीटेक्निक की फीस न बढ़ाने का निर्णय लिया है। पूर्व निर्धारित फीस ही जमा करनी होगी। योगी सरकार के इस निर्णय से विद्यार्थियों ने राहत की सांस ली है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से पालीटेक्निक और फार्मेसी में प्रवेश प्रक्रिया चल ही रही थी कि मनमाना प्रवेश और फीस लिए जाने की शिकायतें भी आने लगी हैं। परिषद ने सभी निजी पालीेटेक्निक और फार्मेसी संस्थानों को निर्धारित फीस से अधिक फीस न लेने की हिदायत दी है। यही नहीं, परिषद की ओर से शिकायत मिलने पर कार्रवाई के साथ ही मान्यता रद्द करने की चेतावनी भी दी गई है। मनमाने प्रवेश का सबसे ज्यादा मामला फार्मेसी में आ रहा है। निर्धारित फीस से दो से तीन गुना पैसा लेकर प्रवेश लिया जा रहा है। परिषद की ओर से ऐसी संस्थानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव राम रतन ने बताया कि मनमानी फीस लेने या प्रवेश को लेकर कोई परेशानी होने पर नंबर भी जारी किया गया है।कोई भी टोलफ्री नंबर-18001806589 के अलावा परिषद मुख्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के नंबरों 0522-2630678 और 0522-2630667 पर शिकायत कर सकता है। प्रवेश से वंचित अभ्यर्थी काउंसिलिंग के अन्य चरणों में हिस्सा लेंगे। दस्तावेजों की जांच के लिए लखनऊ समेत प्रदेश में 80 नोडल केंद्रों को बनाया गया है। वहां जाकर अभ्यर्थी काउंसिलिंग करा सकते हैं।


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