आवारा कुत्तों पर अदालत सख्त, कहा- सड़कों पर खाना खिलाने वाले इन्हें अपने घर ले जाएं
आवारा कुत्तों पर अदालत सख्त, कहा- सड़कों पर खाना खिलाने वाले इन्हें अपने घर ले जाएं
कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन लोगों को आवारा पशुओं को खिलाने में अच्छा लगता है तो पहले औपचारिक रूप से उन्हें अपनाना चाहिए और केवल उन्हें अपने घरों के अंदर ही खिलाना चाहिएदेश में हाल ही में कुत्तों के काटने की हैरान कर देने वाली खबरें सामने आई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने शनिवार को आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के संबंध में कई निर्देश जारी किए। साथ ही नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस को आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन लोगों को आवारा पशुओं को खिलाने में अच्छा लगता है तो पहले औपचारिक रूप से उन्हें अपनाना चाहिए और केवल उन्हें अपने घरों के अंदर ही खिलाना चाहिए। गौरतलब है कि हाल के दिनों में देश भर में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं।वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को नागपुर नगर निगम के कमिश्नर को निर्देश दिया था कि वह सुनिश्चित करें कि कुत्ते को खिलाने वाले के अपने स्थान या डॉग शेल्टर होम या किसी अन्य अधिकृत स्थान को छोड़कर किसी भी स्थान पर आवारा कुत्तों को खाना नहीं दिया जाए। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कमिश्नर जुर्माना भी लगा सकते हैं, जोकि 200 रुपये से ज्यादा नहीं होगा।वहीं इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले गैर-पंजीकृत और आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें मार डालने के नगर निगम के अधिकार को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केन्द्र और दिल्ली नगर निगम से जवाब मांगा था।
