सीएचसी अधीक्षक- गोला डा० गणेश के हमलावर अभियुक्त मनुज बाजपेई की गिरफ्तारी का हुआ आदेश
गोला गोकर्णनाथ जनपद लखीमपुर-खीरी, के बहुचर्चित सीएचसी अधीक्षक- गोला डाक्टर गणेश, और उनके सहयोगी संविदा कर्मी योगेश कुमार, दोनों के ऊपर पर वर्ष 2024 तहसील परिसर गोला में हुए प्राणघातक हमले में, थाना – गोला पुलिस के द्वारा दो अभियुक्त गण क्रमशः मनोज श्रीवास्तव निलम्बित अधिवक्ता और मनुज बाजपेई के विरुद्ध द्वारा लोक सेवक का साशय अपमान , कार्य सरकार में बाधा, आदि तमाम अपराधों की पुष्टि करते हुए, सीजेएम लखीमपुर-खीरी के न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें दिनांक 25-8-2025 को, न्यायालय में आरोप तय होंनें थे, लेकिन सीएचसी अधीक्षक- डा० गणेश के अभिभाषण सन्तोष त्रिपाठी के हवाले से ज्ञात हुआ कि, आज न्यायालय में सिर्फ निलम्बित अधिवक्ता/अभियुक्त मनोज श्रीवास्तव ही एकमात्र रूप से उपस्थित आया, जबकि इसके गुर्गे अभियुक्त मनुज बाजपेई नें, जानबूझकर बीमारी का बहाना गढ़कर उपस्थित न रहनें का लिखित कथन किया।
पीड़ित पक्ष/ वादी मुक़दमा डा० गणेश, सी एच सी अधीक्षक – गोला, की ओर से उनके अधिवक्ता सन्तोष त्रिपाठी, ने अभियुक्त मनुज बाजपेई के प्रार्थना पत्र के ऊपर लिखित आपत्ति दर्ज की और पृथक से भी एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया।जिस पर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखीमपुर-खीरी श्री प्रमोद सिंह यादव नें, अभियुक्त मनुज बाजपेई का स्थगन प्रार्थना पत्र, आधारहीन करार ठहराते हुए ख़ारिज़ कर दिया, और उसके विरुद्ध ग़ैर ज़मानतीय वारन्ट जारी किये जानें के निर्देश के साथ, इसको गिरफ्तार करके पेश करनें के आदेश प्रभारी निरीक्षक थाना – गोला को दिये हैं ,और आरोप विरचन के लिए पत्रावली में अग्रिम तिथि
09- 9-2025 नियत की है।
