पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सबसे बड़ी खबर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका की खारिज
पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सबसे बड़ी खबर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका की खारिज चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के कारण कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इंकार जिले में अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति न होने के बावजूद ग्राम प्रधान की सीट आरक्षित करने को दी गई थी चुनौती कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से याचिका पर की गई आपत्ति राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग ने जारी कर दी है संविधान के अनुच्छेद 243ओ के तहत चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोर्ट को चुनाव में हस्तक्षेप करने का नहीं है अधिकार कोर्ट ने याचिका पोषणीय न होने के आधार पर की खारिज गोरखपुर जिले के परमात्मा नायक व दो अन्य की याचिका चीफ जस्टिस के आदेश पर स्पेशल कोर्ट बैठी शुक्रवार 2अप्रैल को अवकाश के दिन याचिका की सुनवाई हुई जस्टिस एम सी त्रिपाठी और जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने दिया आदेश।
