डीएम ने 02 ग्राम प्रधानों को जारी किया नोटिस पंचायत सहायक पद पर चयन ना होने पर डीएम खफा, जारी किया नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब
लखीमपुर खीरी: जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र बहादुर सिंह ने जिले के 02 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों (श्रीमती बिलकीस, ग्राम प्रधान एवं प्रशासनिक समिति की अध्यक्ष ग्राम पंचायत सेमरा बाजार विकासखंड रमियाबेहड़ व ग्राम पंचायत सोहरिया की प्रधान एवं अध्यक्ष, प्रशासनिक समिति श्रीमती फातिमा) से पंचायत सहायक/अकाउंटेंट/ कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर शासनादेश के अनुसार अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थिनी का चयन न करने पर नोटिस जारी करके 03 दिन के भीतर जवाब मांगा है।उन्होंने बताया कि शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक/अकाउंटेंट/ कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयन करना एवं ग्राम पंचायत से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव भिजवाना संबंधित ग्राम प्रधान का उत्तरदायित्व है। परंतु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। अतः डीएम ने साक्ष्यों सहित 03 दिन में यह स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि साक्ष्यों सहित तीन दिन में स्पष्ट करें कि क्यों ना उप्र पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1)(छ)के तहत आपके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रतिबंधित करते हुए कार्यवाही प्रारंभ की जाये।उन्होंने बताया कि पंचायती राज अनुभाग 3 से निर्गत शासनादेश के प्रस्तर 10(v) में उल्लेख है कि ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट के प्राप्त अंको के प्रतिशत के औसत अंको के आधार पर पंचायत सहायक/ अकाउंटेंट/ कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले प्रक्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थी को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रशासनिक समिति सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन करेगी तथा ग्राम पंचायत से उसका अनुमोदन प्राप्त करेगी।
