January 14, 2026

उत्तर प्रदेश में मृतक आश्रितों को योग्यता के आधार पर म‍िलेगी नियुक्ति,मांगी र‍िपोर्ट


बेसिक शिक्षा परिषद के मृत शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के आश्रितों को योग्यता के अनुसार समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिषद सचिव पीएस बघेल ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से पांच बिंदुओं पर समूह ‘ग’ व ‘घ’ की जल्द रिपोर्ट मांगी है। आश्रितों को परिषद के समान सेवा शर्तों वाले विभागों में भी सेवाएं देनी पड़ सकती हैं।शासन ने चार जुलाई को परिषदीय सहायक अध्यापकों व कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को समूह ग के पद पर समायोजित करने के लिए परिषद को पत्र लिखा। ज्ञात हो कि शिक्षकों के आश्रितों को परिषदीय विद्यालयों में अभी तक अनुचर पद पर नियुक्ति दी जाती रही है और आश्रित लगातार लिपिक पद पर तैनाती की मांग करते आ रहे हैं।परिषद में लिपिकों के इतने पद नहीं हैं कि सभी आश्रितों को नियुक्ति दी जा सके। अब 2021 के शासनादेश को आधार बनाकर आश्रितों को योग्यता के अनुसार नियुक्ति देने की तैयारी है। कार्मिक विभाग ने दो नवंबर 2021 को शासनादेश जारी किया। इसमें व्यवस्था दी गई है कि ऐसे विभाग जहां नियुक्ति देना संभव न हो वहां आश्रितों को अन्य विभागों में नियुक्ति दी जाएगी।यह व्यवस्था केवल सरकारी सेवकों के लिए ही है। परिषदीय शिक्षक व कर्मचारी पूर्ण सरकारी सेवक नहीं माने जाते। शासन ने निर्देश दिया है कि परिषदीय सहायक अध्यापकों व कर्मचारियों के मृतक आश्रितों को अन्य विभागों में समायोजित किए जाने के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के समान सेवा शर्तों वाले विभागों का चिन्हांकन करके शासन को तत्काल अवगत कराएं।


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