January 13, 2026

आजम खान की सजा पर स्‍टे देने से कोर्ट ने किया इन्‍कार, रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्‍ता साफ


आजम खान की सजा पर स्‍टे देने से कोर्ट ने किया इन्‍कार, रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्‍ता साफ
आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में मिली सजा पर कोर्ट ने स्‍टे देने से इन्‍कार कर दिया है।इससे रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्‍ता साफ हो गया है। आज दोपहर बाद सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पांच बजे से पहले ही कोर्ट ने आजम की याचिका को खारिज कर दिया। आजम को तीन साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी रद कर दी गई थी। अब रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। आजम खां को 27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। सजा के अगले दिन उनकी विधायकी विधायकी रद्द करते हुए उप चुनाव की घोषणा कर दी गई। 10 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होनी थी, जबकि पांच दिसंबर को मतदान होना था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते 10 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। अब कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग जल्‍द ही नई तारीख घोषित कर सकता है


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