January 14, 2026

डाटा गोपनीयता कानून तोड़ने पर सरकार को भी नहीं मिलेगी छूट उल्लंघन पर सभी को देना होगा जुर्माना


डाटा गोपनीयता कानून तोड़ने पर सरकार को भी नहीं मिलेगी छूट उल्लंघन पर सभी को देना होगा जुर्माना
भारत सरकार ने कल यानी 18 नवंबर को ही नया डाटा गोपनीयता कानून को प्रस्तावित किया है। इस कानून में डाटा उल्लंघन के मामले में सरकार को भी छूट नहीं दी गई है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस कानून के तहत डाटा उल्लंघन के लिए सरकार को भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है। दरअसल, नए डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक के तहत लोगों के निजी डाटा एकत्र करने से पहले सहमति लेना अनिवार्य होगा। नए मसौदे में कानून तोड़ने पर 500 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है,दरअसल, एक सरकारी सूत्र ने शनिवार को कहा कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, डाटा उल्लंघन के मामले में सरकार को भी उत्तरदायी ठहराएगा। सूत्र ने कहा कि बिल केवल डिजिटल डाटा के पहलुओं को कवर करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का काम डिजिटल और साइबर स्पेस से निपटना है। बिल मुख्य रूप से उन संस्थाओं को जवाबदेह बनाने के लिए है जो डाटा का मुद्रीकरण कर रही हैं और डाटा उल्लंघन के मामले में सरकार को भी छूट नहीं है।नया डाटा गोपनीयता कानून बता दें कि संसद के निचले सदन से डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को वापस लेने के तीन महीने बाद भारत सरकार ने शुक्रवार को एक नया डाटा गोपनीयता कानून प्रस्तावित किया है जो कि टेक और सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स के निजी डाटा को देश के बाहर भेजने की इजाजत देगा। प्रस्तावित कानून के अनुसार लोगों के निजी डाटा एकत्र करने से पहले सहमति लेना अनिवार्य होगा। भारत में डाटा के दुरुपयोग पर अधिकतम 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भरना होगा।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *