उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में अब बिना टिकट यात्रा पड़ेगी भारी यात्री को देना होगा 10 गुना जुर्माना
उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में अब बिना टिकट यात्रा पड़ेगी भारी यात्री को देना होगा 10 गुना जुर्माना
रोडवेज बसों में बिना टिकट सफर करने वालों के खिलाफ़ जुर्माना लगाया जाएगा। यात्री को किराये से 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। साथ ही परिचालक पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले रोडवेज परिचालकों को जुर्माना भरना होता था।बसों में अब तक परिचालक को ही यात्रियों की लापरवाही को भुगतना होता था। अब नए नियम के मुताबिक बस में यात्री बिना टिकट पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। 50 रुपये से कम किराया वाले यात्रियों पर 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। 50 से ऊपर वाले किराये का जुर्माना 500 रुपये किया गया है।वहीं, किराये के मामलों में परिचालक की जिम्मेदारी तय होती रही है, लेकिन उन्हें नए नियमों में राहत के बीच जवाब भी देना होगा। कुछ बसों में अधिकांश यात्री पांच से सात किमी का ही सफर करते हैं। यह सफर कुछ ही मिनट में पूरा हो जाता है। इसलिए भीड़ होने पर जब तक ऐसे यात्रियों के पास टिकट काटने के लिए पहुंचते हैं, यात्री बिना टिकट लिए ही उतर जाते हैं।उच्चाधिकारियों के अनुसार परिचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सीट पर बैठे रहकर ही टिकट न बनाएं। बल्कि यात्रियों के पास जाकर टिकट बनाएं। अगर कोई बिना टिकट पाया गाया तो उन पर जुर्माना लगाए।रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि बसों को घाटे से उबारने के लिए यह कवायद की जा रही है। एआरएम सुदेश ने बताया कि पहले परिचाल जुर्माना भरते थे। मगर अब यात्री पेनाल्टी नियम कर दिया गया है। इससे यात्रियों को जुर्माना देना होगा।
