कोविड कॉल के दौरान ली गई फ़ीस वापस करनी होगी। फीस का 15 फीसदी शुल्क अभिभावको को करना होगा वापस
लखनऊ :कोविड कॉल के दौरान ली गई फ़ीस वापस करनी होगी। फीस का 15 फीसदी शुल्क अभिभावको को करना होगा वापस या फिर इस फ़ीसदी शुल्क को फ़ीस में किया जाएगा समायोजित। 6 जनवरी को हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासनादेश हुआ था जारी। सरकार ने 16 फ़रवरी को शासनादेश किया था जारी आदेश को पूरा कराने को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश। आदेश की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ़ शिकायत होगी। जिला शुल्क नियामक समिति शिकायत की करेगी सुनवाई।
