January 13, 2026

IAS-IPS,IFS अफसरों पर सख्ती: केंद्र ने कहा- छह महीने की सैलरी से ज्यादा कहीं निवेश किया हो तो बताएं


यूपी- IAS-IPS,IFS अफसरों पर सख्ती: केंद्र ने कहा- छह महीने की सैलरी से ज्यादा कहीं निवेश किया हो तो बताएं
केंद्र सरकार ने देशभर के IAS,IPS और IFS अफसरों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने ऐसे सभी अफसरों से जानकारी मांगी है जिन्होंने अपने छह महीने के मूल वेतन से अधिक शेयर, स्टॉक या कहीं अन्य निवेश किया है। कार्मिक मंत्रालय ने इसको लेकर जानकारी तलब की है। यह सूचना एआईएस या अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16 (4) के तहत उनके द्वारा साझा की जाने वाली समान जानकारी के अतिरिक्त है। ये नियम तीन अखिल भारतीय सेवाओं जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के सदस्यों पर लागू होते हैं।


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