उत्तर प्रदेश में इन राज्यकर्मियों का नहीं होगा प्रमोशन, योगी सरकार ने IAS व PCS अफसरों के लिए भी जारी किया नया आदेश
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित चल-अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी 2025 तक मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश दिया है । ऐसा न करने पर उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं होगा और अनुशासनिक कार्रवाई होगी । आइएएस आइएफएस और पीसीएस अधिकारियों को स्पैरो पोर्टल पर विवरण दर्ज करना होगा ।मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं विभागाध्यक्ष को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि 31 जनवरी तक राज्य कर्मियों को अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा। ऐसा न करने वाले कर्मियों को एक फरवरी व उसके बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठक में पदोन्नति पर विचार नहीं होगा। इसके साथ ही संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।आदेश में लिखा है कि मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2024 की जानकारी एक जनवरी 2025 से अपडेट होने लगेगी। सभी अधिकारियों व कार्यालयों को उनके अधीन कर्मियों को यह कार्य समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। जो कर्मी या अधिकारी इसे अपडेट नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।