चर्चित कोचिंग संचालक और शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना जिला एवं सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है
पटना :चर्चित कोचिंग संचालक और शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना जिला एवं सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उनके खिलाफ फिलहाल किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि खान सर का मामले में प्रत्यक्ष रूप से कोई आपराधिक कृत्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। वहीं, पुलिस की ओर से भी मामले की जांच और दर्ज प्राथमिकी से संबंधित जानकारी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जिला जज ने खान सर को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी सहित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई तक यह राहत जारी रहेगी। इस फैसले के बाद, फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी नहीं होगी, जिससे छात्रों और समर्थकों के बीच राहत की भावना देखी जा रही है, जबकि मामले की जांच प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
